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अब 10 साल पहले बने आधार कार्ड अपडेट कराना है जरूरी, जानिए इसे जुड़ी अपडेट

नई दिल्ली। आधार कार्ड निर्माण विभाग की उप महानिदेशक भावना गर्ग ने बताया था कि 10 साल पहले यानी 2015 से पहले बने आधार कार्ड को पहचान और घर के पते के प्रमाण के साथ अपडेट कराना बेहद जरुरी है । जानकारी के मुताबिक उन्होंने जिला प्रशासनिक परिसर में उपायुक्त हरप्रीत सिंह सूदन व विभिन्न […]

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अब 10 साल पहले बने आधार कार्ड अपडेट कराना है जरूरी, जानिए इसे जुड़ी अपडेट
  • February 18, 2023 12:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। आधार कार्ड निर्माण विभाग की उप महानिदेशक भावना गर्ग ने बताया था कि 10 साल पहले यानी 2015 से पहले बने आधार कार्ड को पहचान और घर के पते के प्रमाण के साथ अपडेट कराना बेहद जरुरी है । जानकारी के मुताबिक उन्होंने जिला प्रशासनिक परिसर में उपायुक्त हरप्रीत सिंह सूदन व विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक के दौरान जिले में 0-5 एवं 6-15 वर्ष आयु वर्ग के आधार पंजीयन की समीक्षा करने पहुंचे थे ।

क्यूआर कोड से आधार कार्ड की जांच

बता दें , उप महानिदेशक आधार ने बताया था कि शासकीय संस्थाओं में आधार का प्रयोग करते समय संबंधित अधिकारी जांच करना जरूरी है । इसके अलावा क्यूआर कोड ऐप के माध्यम से मूल आधार / नकली की जांच होगी । अगर क्यूआर कोड एप से जांच करने पर आधार कार्ड फर्जी पाया गया , तो उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया जाएगा।उन्होंने जिले में नवजात शिशुओं के आधार आधारित पंजीयन के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में पंजीयन की व्यवस्था करने को भी कहा है । इसी के साथ बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारियों को 6-15 वर्ष आयु वर्ग के शत-प्रतिशत पंजीयन में भी तेजी लाने होगी। अगर किसी ने पहले से ही 0-5 साल की कैटेगरी में आधार रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो 6-15 साल की कैटेगरी में उसका बायोमेट्रिक्स भी अपडेट किया जाएगा ।

NRI के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म

उप महानिदेशक भावना गर्ग ने बताया था कि आधार कार्ड की प्रति कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाए ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके और आधार के अंतिम चार अंक या ‘वर्चुअल आधार’ का उपयोग हो सके ।एनआरआई के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिन एनआरआई के पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म 23 भरना पड़ेगा और विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक का पासपोर्ट कम से कम 180 तक भारत में रहने के पते के आधार पर उसे भरना पड़ेगा। उपायुक्त हरप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के आधार कार्ड बनवाने की पुलिस जांच भी कराई जाएगी । बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद होंगे।

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