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बिलकिस बानो मामले में चीफ जस्टिस स्पेशल बेंच करेंगे गठित

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड बिलकिस बानो मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाने के लिए राजी हो गए हैं। बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत गैंगरेप के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था. बिलकिस […]

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बिलकिस बानो मामले में चीफ जस्टिस स्पेशल बेंच करेंगे गठित
  • February 8, 2023 6:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड बिलकिस बानो मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाने के लिए राजी हो गए हैं। बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत गैंगरेप के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था.

बिलकिस बानो की तरफ से उनकी वकील शोफा गुप्ता ने मामले को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला की पीठ के समक्ष रखा है. पीठ के सामने एडवोकेट शोफा गुप्ता ने इस बात को भी हाइलाइट किया कि कैसे जस्टिस बेला त्रिवेदी ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.इस प्रकार गुप्ता ने चीफ जस्टिस से सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया. चीफ जस्टिस ने एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की और कहा कि वह इस मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करेंगे.

जस्टिस बेला त्रिवेदी हुई थी अलग

दिसंबर 2022 में बिलकिस बानो की 2 याचिकाओं पर SC की एक बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तौगी थे। चार जनवरी 2023 को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था. लाइव लॉ ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान के आधार पर बताया है कि जस्टिस त्रिवेदी सुनवाई से इसलिए अलग हो गयीं क्योंकि वह 2004-2006 के दौरान गुजरात सरकार के कानून सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त थीं.

बिलकिस बानो के साथ हुआ था गैंगरेप

2002 में गुजरात दंगे के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. तब बिलकिस बानो की उम्र 21 साल थी. वह उस समय 5 महीने की गर्भवती थीं. मारे गए परिवार के 7 सदस्यों में बिलकिस बानो की 3 साल की बेटी भी थी. इस मामले की जांच CBI ने की थी. 21 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक विशेष CBI कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में इस सजा को बॉम्बे HC और SC ने भी बरकरार रखा.

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