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असम: बाल विवाह के आरोप में 2,211 लोगों को किया गया गिरफ्तार

मुंबई: बाल विवाह को लेकर असम में बवाल जारी है। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम के तहत अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बाल विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। इसे लेकर पुलिस ने कहा है कि उनके पास 8000 आरोपियों की लिस्ट […]

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असम: बाल विवाह के आरोप में 2,211 लोगों को किया गया गिरफ्तार
  • February 4, 2023 4:19 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

मुंबई: बाल विवाह को लेकर असम में बवाल जारी है। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम के तहत अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बाल विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। इसे लेकर पुलिस ने कहा है कि उनके पास 8000 आरोपियों की लिस्ट है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये अभियान जारी रहेगा। अलग-अलग जिलों में हुई गिरफ्तारियों को लेकर महिलाओं ने ये कहते हुए विरोध किया कि उनके सामने आजीविका की समस्या होगी।

2211 लोग को किया गिरफ्तार

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जानकारी दी कि पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित अब तक 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। आज सुबह तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बाल विवाह के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा – हमें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा।

उन्होंने कहा, ”राज्य भर में शुक्रवार की सुबह से ये मुहिम शुरू की गई थी और यह अगले तीन से चार दिनों तक चलेगी। 23 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज

इससे पहले गुरुवार को सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर बताया था कि असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए हैं। 3 फरवरी से इन सभी के ऊपर एक्शन शुरू होगा। सीएम ने आगे बताया कि जो लोग भी बाल विवाह में शामिल होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं, अगर ऐसी शादी में कोई संतान पैदा हुई होगी तो शादी करने वाले पुरुष के खिलाफ POCSO के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

राज्य कैबिनेट ने लिया था फैसला

बता दें कि पिछले महीने ही राज्य की कैबिनेट ने फैसला लिया था कि बाल विवाह कुप्रथा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों के खिलाफ केस दर्ज होगा। ये केस यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किया जाएगा।

 

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