दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा. केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2014 में तीनों बिजली कंपनियों BSES राजधानी, BSES यमुना और TATA पावर के सीएजी आडिट के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ तीनों कंपनियों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.