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Social Media: पॉपुलर क्रिएटर के लिए नए नियम, तोड़ने पर 50 लाख का जुर्माना

Social Media Influencers: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण {Central Consumer Protection Authority (CCPA)} ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये तक की राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी ब्रांड के प्रचार को 6 महीने के लिए बैन किया […]

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Social Media: पॉपुलर क्रिएटर के लिए नए नियम, तोड़ने पर 50 लाख का जुर्माना
  • January 25, 2023 8:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

Social Media Influencers: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण {Central Consumer Protection Authority (CCPA)} ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये तक की राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी ब्रांड के प्रचार को 6 महीने के लिए बैन किया जा सकता है। यह नया नियम बीते शुक्रवार को ही लागू कर दिया गया था।

 

इंटरनेट पर विज्ञापन का कारोबार

CCPA प्रमुख निधि खरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब एक विज्ञापन देने वाला और एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के बीच कोई समझौता होता है, तो समझौते का खुलासा किया जाना चाहिए। आपको बता दें, यह नियम CCPA द्वारा ग्राहकों को सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। अनुमान है कि 2025 तक विज्ञापन बाजार 2,800 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा।

 

ये नियम किस पर लागू होते हैं?

CCPA ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि ये नियम उन सभी पर लागू होंगे जो अपने काम या विज्ञापन से लोगों को प्रभावित करते हैं। तस्वीर में सभी विवरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। वहीं, वीडियो के मामले में आप कोई भी जानकारी छुपा नहीं सकते हैं। वर्णन के अतिरिक्त, वीडियो में संपूर्ण ब्रांड जानकारी भी होनी चाहिए।

कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह का भी बयान आया है। उनका कहना है कि इस नियम का सबसे अधिक प्रभाव कपड़ों और पर्सनल केयर सेगमेंट पर पड़ेगा क्योंकि वे सबसे बड़ी कैटेगरी हैं जिसका प्रचार इंटरनेट पर किया जाता है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि यदि कोई उल्लंघन होता है, तो कानून के तहत ग्राहकों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

 

भ्रामक बातों को डिस्क्लोज करना ज़रूरी

CCPA ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि किसी भी ब्रांड को बढ़ावा देने के साथ ही उसके भ्रामक तत्वों को उजागर करना भी जरूरी है। ऐसा करने में विफल रहने पर उस ट्रेडमार्क के लिए जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

 

आसान शब्दों में समझें

मिला-जुला के सोशल मीडिया पर ऐड्स व प्रमोशन के ज़रिये खूब गलत जानकारी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब नए नियम के तहत ऐसा करने पर दोनों ही दंडित होंगे. इसमें कहा गया है कि अगर विज्ञापन किया जा रहा है तो वह प्रॉडक्ट के Claims का दावा करते हुए नहीं होना चाहिए। न ही आप किसी भी तरीके से कंज्यूमर पर कोई दबाव बनाएँगे। ज़ाहिर है ऐसा करने से तमाम खरीदार गुमराह होने से बच सकेंगे।

 

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