रेप केस में रिहा होकर 10 हजार करोड़ का मुआवजा, कहा- बग़ैर यौन सुख के रहना पड़ा

भोपाल: मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले से एक हैरतअंगेज़ मामला सामने निकलकर आया है. यहाँ पर सामूहिक बलात्कार के इल्ज़ाम से बरी होने के बाद एक शख्स ने सरकार से भारी मुआवजे की माँग कर डाली। गौरतलब है कि इस बारे में आरोपी की दलील भी उतनी ही हैरान करने वाली है. आइए आपको इस […]

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रेप केस में रिहा होकर 10 हजार करोड़ का मुआवजा, कहा- बग़ैर यौन सुख के रहना पड़ा

Amisha Singh

  • January 4, 2023 7:55 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

भोपाल: मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले से एक हैरतअंगेज़ मामला सामने निकलकर आया है. यहाँ पर सामूहिक बलात्कार के इल्ज़ाम से बरी होने के बाद एक शख्स ने सरकार से भारी मुआवजे की माँग कर डाली। गौरतलब है कि इस बारे में आरोपी की दलील भी उतनी ही हैरान करने वाली है. आइए आपको इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हैं.

 

• “यौन सुख से रहा दूर”- आरोपी

शख्स ने इतनी भारी मुआवजे में लिए जो दलील दी है वो कुछ इस तरह है. शख्स का कहना है कि इन इल्ज़ामों के तहत उसे खतरनाक तकलीफ़ से गुज़ारना पड़ा. यही नहीं, जेल में रहने के चलते आरोपी का परिवार भुखमरी के कगार पर भी पहुँच गया था. यही नहीं, शख्स ने साथ में 2 लाख रुपये की इसके तहत भी माँगे है क्योंकि उसे सजा के दौरान यौन सुख से भी दूर रहना पड़ा. उसका कहना है कि यौन सुख भगवान की तरफ से दिया गया तोहफा है जिससे वो महरूम रह गया.

• ठोका 10 हजार करोड़ का मुआवजा

मप्र सरकार और जाँच करने वाले अफसरों के खिलाफ आरोपी ने हर्जाना माँगा है. इस मामले में आरोपी के वकील का कहना है कि उसने 10,000 करोड़ रुपए इस बुनियाद पर माँगे है क्योंकि इंसान की जिंदगी कीमती है और जबकि 6.02 करोड़ रुपए दूसरे किस्म के नुकसान के लिए मांगा गया है जिसमें 2 लाख रुपए का कानूनी खर्च, मानसिक तकलीफें और परिवार की यातनाएं शामिल है.

 

• इल्ज़ाम नहीं हुआ साबित

मिली जानकरी के मुताबिक़, आरोपों शख्स का नाम कांतिलाल भील बताया जा रहा है. साल 2018 में उसके खिलाफ दर्ज कराया मामला झूठा साबित हुआ. आरोपी के जेल जाने के चलते उसके परिवार की ज़िंदगी नर्क समान हो गई. आरोपी शख्स का कहना है कि अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता शख्स वह था और गिरफ्तारी के बाद उसके बीवी-बच्चे भुखमरी का शिकार हो गए.

 

• अदालत ने किया बरी

इस मामले में आरोपी के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को सामूहिक बलात्कार के झूठे इल्जामों के चलते काफी तकलीफ झेलनी पड़ी और साथ ही उसके परिवार वालों को भी काफी मानसिक पीड़ा से गुज़रना पड़ा. इसी बात का हवाला दते हुए आरोपी के वकील ने कहा कि शख्स की 10,006.02 करोड़ रुपए के मुआवजे की माँग है. आरोपी की मौजूदगी में भील का परिवार ज़िंदगी जीने के लिए जद्दोजहत कर रहा था. करीब दो साल तक जेल में सजा काटने के बाद अब आरोपी को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया.

 

 

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