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निकाय चुनावः OBC आरक्षण पर फैसले को लेकर SC जा सकती है यूपी सरकार

लखनऊ : इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना फैसला सूना दिया है. फैसले के अनुसार यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के ही अब चुनाव करवाए जाएंगे. इसी कड़ी में अब बड़ी खबर आ रही है कि इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर राज्य सरकार अब […]

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निकाय चुनावः OBC आरक्षण पर फैसले को लेकर SC जा सकती है यूपी सरकार
  • December 27, 2022 2:33 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ : इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना फैसला सूना दिया है. फैसले के अनुसार यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के ही अब चुनाव करवाए जाएंगे. इसी कड़ी में अब बड़ी खबर आ रही है कि इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकती है. लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की सारी दलीलों को नकारते हुए ओबीसी आरक्षण के बिना ही राज्य में निकाय चुनाव संपन्न करवाने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा दो न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दिया है.

जल्द निकाय चुनाव कराने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की सारी दलीलों को मानने से इंकार कर दिया है और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को रद्द करके जल्द ही इसके संपन्न कराने का आदेश दिया है।

ट्रिपल टेस्ट के लिए नए आयोग का गठन

हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाए। मतलब बिना ओबीसी आरक्षण दिए ही राज्य में निकाय चुनावों को संपन्न कराया जाए। इसके साथ ही अदालत ने ट्रिपल टेस्ट के लिए नए आयोग के गठन का आदेश दिया गया है।

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