उत्तर प्रदेश: 33 साल चला चोरी का मुकदमा, अदालत ने दी 1 दिन की सजा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के सिविल कोर्ट ने 33 साल तक चले चोरी के मुकदमे में दोषियों को एक दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 1500 रूपये के जुर्माना लगाया है। बता दें कि यह मामला जिले के पुरन्दरपुर क्षेत्र का है। 1989 में दर्ज हुआ था […]

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उत्तर प्रदेश: 33 साल चला चोरी का मुकदमा, अदालत ने दी 1 दिन की सजा

Vaibhav Mishra

  • December 24, 2022 9:20 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के सिविल कोर्ट ने 33 साल तक चले चोरी के मुकदमे में दोषियों को एक दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 1500 रूपये के जुर्माना लगाया है। बता दें कि यह मामला जिले के पुरन्दरपुर क्षेत्र का है।

1989 में दर्ज हुआ था केस

महराजगंज जिले के पुलिस कार्यालय की मीडिया सेल ने बताया है कि साल 1989 में तहरीर के आधार पर तीन आरोपियों बुद्धिराम, शीश मुहम्मद और हमीमुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 382 और 411 के तहत केस दर्ज किया गया था।

एक दिन की सजा दी गई

बता दें कि मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। ट्रायल के दौरान सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग की गई। अदालत ने पत्रावली में दर्ज साक्ष्य और सबूत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया। अगर दोषी जुर्माना नहीं अदा कर पाएंगे तो उन्हें 10 दिन अतिरिक्त कारावास में बिताना पड़ेगा।

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