गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की ओर से राष्ट्रद्रोह के आरोपों को खारिज करने वाली याचिका को ठुकरा दिया है. हार्दिक के पिता भरत पटेल ने अपने बेटे की ओर से अधिवक्ता बीएम मंगूकिया के माध्यम से याचिका दायर करते हुए कहा कि हार्दिक के खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनता. याचिका में कहा गया कि हार्दिक ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे अपराध बनता हो.