आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करेगी बड़ी बेंच, CJI के पास गया मामला

लखीमपुर. लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी उर्फ़ मोनू की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. इस मामले में आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर दूसरी बेंच सुनवाई करने वाली है. अब जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना […]

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आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करेगी बड़ी बेंच, CJI के पास गया मामला

Aanchal Pandey

  • November 11, 2022 3:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखीमपुर. लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी उर्फ़ मोनू की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. इस मामले में आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर दूसरी बेंच सुनवाई करने वाली है. अब जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले को CJI के पास भेज दिया है और अब सीजेआई नई बेंच का गठन करने वाले हैं जो इस मामले पर सुनवाई करेगी.

इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि न्यायिक अनुशासन ये ही कहता है कि मामले को वो ही बेंच सुने, जिसने पहले सुनवाई की थी. दरअसल बेंच को बताया गया कि पहले तत्कालीन CJI एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की थी, ऐसे में बेंच ने कहा कि मामले को जस्टिस सूर्यकांत के पास जाना चाहिए.

ये है मामला

लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान किसानों की तैयारी थी कि वो उस कार्यक्रम में जाकर विरोध करें जहाँ केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और उनके बेटे पहुंचे हैं. किसान शांतिपूर्वक सड़क से जा रहे थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार थार किसानों को कुचलते हुए थोड़ा आगे जाकर पलट गई और फिर हिंसा शुरू हो गई. इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की जान चली गई थी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जा सकती.

 

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