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दिल्ली: दंगा भड़काने के मामले में आप के दो विधायक दोषी, 21 सितंबर को तय होगी सजा

  नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई पड़ रही है। एक तरफ शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर जांच, तो दूसरी ओर 1000 लो फ्लोर बस मामले में सीबीआई जांच की अनुमति जैसे हालात आप की परेशानियां बढ़ा रही है। ऐसे में बीते दिन अदालत ने आप के दो विधायकों […]

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दिल्ली: दंगा भड़काने के मामले में आप के दो विधायक दोषी, 21 सितंबर को तय होगी सजा
  • September 13, 2022 9:35 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

 

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई पड़ रही है। एक तरफ शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर जांच, तो दूसरी ओर 1000 लो फ्लोर बस मामले में सीबीआई जांच की अनुमति जैसे हालात आप की परेशानियां बढ़ा रही है। ऐसे में बीते दिन अदालत ने आप के दो विधायकों को दोषी ठहराया है।

दंगा भड़काने के दोषी

आप सरकार के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एवं संजीव झा को अदालत ने दंगा भड़काने एवं पुलिस पर हमला करने के मामले में दोषी करार दिया है। आप नेता अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन से और वहीं संजीव झा बुराड़ी से विधायक है। इस मुकदमें में अदालत 21 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि केस वर्ष 2015 में बुराड़ी पुलिस थाने पर हमले से जुड़ा है। इस मामले में राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की अदालत ने 15 अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया है।

विधायकों ने भीड़ को उकसाया

अदालत के अनुसार विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एवं संजीव झा पुलिस को सबक सिखाना चाहते थे। दोनों भीड़ का हिस्सा होने के साथ – साथ उसे उकसा भी रहे थे। चश्मदीद गवाहों के अनुसार दोनों बल प्रदर्शन करके पुलिस को डराने का भी प्रयास कर रहे थे।

अपने ही बयानों में फंसे विधायक

मुकदमे में आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक को दोषी पाया गया है। अदालत ने उनकी दलीलों और गवाहों के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास था। विधायक संजीव झा के बयान में भी विरोध था। अदालत ने कहा कि विधायक एंव बचाव पक्ष के गवाहों के बयान में सबसे बड़ा विरोधाभास समय को लेकर दिखा। दोनों ने अलग-अलग समय बताया।

15 अन्य भी दोषी करार

अदालत ने दोनों विधायकों के साथ अन्य 15 लोगों को दोषी पाया है। उनके नाम इस प्रकार है बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, राजू मलिक, जगदीश चंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह राव, नीरज पाठक, अशोक कुमार, रवि प्रकाश झा, इस्माइल इस्लाम, मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह, हीरा देवी और यशवंत को भी दोषी ठहराया है। साथ ही अदालत ने मामले में 10 आरोपियों को बरी भी किया है।

 

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