नई दिल्ली. उबर रेप केस के आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार की सुनवाई तीन नवंबर तक के लिए टाल दी गई है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला लिया है कि इस मामले में सजा का ऐलान तीन नवंबर को किया जाएगा.
80 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने शिव कुमार को दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की धाराओं के तहत दोषी पाया था. जिन धाराओं के तहत शिवकुमार पर मामला दर्ज हुआ है उसमें आरोपी को उम्रकैद तक हो सकती है.
क्या है मामला?
यह मामला पिछले साल 6 दिसंबर का है. उबर कैब कंपनी की गाड़ी में गाड़ी के ही ड्राइवर ने युवती से बलात्कार किया था. ये घटना उस समय हुई जब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब बुक थी.
वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया. इस वारदात ने कैब कंपनियों के काम करने के तरीके और उनके ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और उसके बाद उबर कैब की सभी सर्विसिस बंद कर दी गईं.
कौन है शिव कुमार यादव ?
32 साल का शिव कुमार यादव मूलत: यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है. वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. यूपी में भी एक रेप केस उस पर चल रहा है. इससे पहले वह दिल्ली के महरौली में रेप केस से बरी हो चुका है. यूपी में उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले भी चले हैं.