Shahnawaz Hussain: नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन की याचिका पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता ने अपने खिलाफ रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा […]
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन की याचिका पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता ने अपने खिलाफ रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2018 के एक मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज न करने के लिए आड़े हाथों लिया था। हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज करते हुए 2018 में आए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
बता दें कि साल 2018 में एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया गया था। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनता है। हालांकि उस वक्त भी अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि ये एक संज्ञेय अपराध का मामला है।
गौरतलब है कि शाहनवाज हुसैन बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वो बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। शाहनवाज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री बने थे। उस समय उन्हें केंद्र सरकार में सबसे युवा मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था। सैयद शाहनवाज हुसैन वर्ष 2014 में भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। 2019 में उन्हेंं भाजपा ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया था। लेकिन वे लगातार पार्टी के लिए कार्य करते रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विलियम्स हाईस्कूल सुपौल में हुई है।
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