कौन हैं देश के अगले CJI यूयू ललित, क्या है बाबरी मस्जिद से उनका संबंध

नई दिल्ली, जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे! सीजेआई एनवी रमना ने चीफ जस्टिस के लिए अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की थी, जिसे अब मंजूर कर दिया गया है. जस्टिस यूयू ललित 27 अगस्त को CJI पद की शपथ लेंगे. बता दें कानून […]

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कौन हैं देश के अगले CJI यूयू ललित, क्या है बाबरी मस्जिद से उनका संबंध

Aanchal Pandey

  • August 10, 2022 6:42 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली, जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे! सीजेआई एनवी रमना ने चीफ जस्टिस के लिए अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की थी, जिसे अब मंजूर कर दिया गया है. जस्टिस यूयू ललित 27 अगस्त को CJI पद की शपथ लेंगे. बता दें कानून और न्याय मंत्रालय को सिफारिश किए जाने के बाद नए चीफ जस्टिस का चुनाव किया जाता है. जस्टिस यूयू ललित कई बड़े और चर्चित मामलों में पैरवी कर चुके हैं, जबकि कई बड़े केस में उन्होंने अहम फैसले भी दिए हैं. वे अपनी तार्किक टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते हैं. सीजेआई एनवी रमना का कार्यकाल इसी महीने पूरा होने वाला है, जिसके बाद यूयू ललित सीजेआई का कार्यभार संभालेंगे.

कौन हैं जस्टिस यूयू ललित ?

जस्टिस यूयू ललित का पूरा नाम उदय उमेश ललित है, इनके पिता यूआर ललित भी जज थे और बॉम्बे हाई कोर्ट में सेवाएं देते थे. यूयू ललित का जन्म 9 नवंबर, 1957 को महाराष्ट्र में हुआ था और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत को अपना करियर बनाया और देश के जाने-माने चुनिंदा वकीलों में उनका नाम शुमार हो गया.

दिसंबर 1985 तक जस्टिस यूयू ललित ने बंबई हाईकोर्ट में वकालत की और फिर दिल्ली चले आए. यहां 1986 में उन्होंने वकालत शुरू की, अप्रैल 2004 में वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बने और फिर कई अहम पदों पर भी रहे. साल 2014 में 13 अगस्त को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 8 नवंबर, 2022 तक रहेगा.

जस्टिस यूयू ललित कब आए सुर्ख़ियों में 

जस्टिस यूयू ललित कई बार सुर्ख़ियों में आ चुके हैं, जस्टिस यूयू ललित काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की पैरवी करने पर भी सुर्ख़ियों में आ चुके हैं. वहीं भ्रष्टाचार मामले में वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी पैरवी कर चुके हैं, इसी कड़ी में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में वे अमित शाह का पक्ष रख चुके हैं. इसके अलावा पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की भी जन्मतिथि केस में भी वे पैरवी करने पर भी वे सुर्ख़ियों में आए थे.

जस्टिस यूयू ललित के चर्चित फैसले

  • तीन तलाक मामला- जस्टिस यूयू ललित अब तक के अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले सुनाने वाली बेंच का हिस्सा रह चुके हैं, इसमें ‘तीन तलाक’ मामला भी शामिल है. पांच जजों की बेंच में 3-2 के बहुमत से तीन तलाक पर फैसला हुआ था. इसमें जस्टिस ललित ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था, इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली थी.
  • पद्मनाभस्वामी मंदिर प्रबंधन- केरल के ऐतिहासिक श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में भी जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहम फैसला सुनाया था. उन्होंने त्रावणकोर के तत्कालीन शाही परिवार को श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रबंधन करने का अधिकार दिया था, इस समय भी वे सुर्ख़ियों में छा गए थे.
  • पॉक्सो से जुड़ा मामला- जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया था, इस फैसले के तहत किसी बच्चे के अंगों को छूना या ‘यौन इरादे’ से शारीरिक संपर्क से जुड़े कार्य को पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत ‘यौन हमला’ माना जाता है, जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच में इस मामले में फैसला सुनाया था.

राम मंदिर मामले से क्यों किया खुद को अलग

अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में जस्टिस यूयू ललित भी शामिल थे और मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन पैरवी कर रहे थे. वकील राजीव धवन ने पीठ को बताया कि जस्टिस ललित 1994 में इसी से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पैरवी कर चुके हैं. हालांकि राजीव धवन ने स्पष्ट किया था कि वे इस केस की सुनवाई से जस्टिस ललित के अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन जस्टिस यूयू ललित ने खुद ही इस मामले से खुद को अलग कर लिया था.

गौरतलब है 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. इस नाते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को यथावत रखा जाएगा, लेकिन उस ढाँचे को ढहा दिया गया और कल्याण सिंह अपने वादे पर कायम न रह सके. जिसके बाद बाबरी पर अपना वचन नहीं निभा पाने पर 24 अक्तूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के चलते कल्याण सिंह को एक दिन की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई थी. इसी मामले में भी जस्टिस यूयू ललित ने उनकी पैरवी की थी.

 

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