नई दिल्ली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, इस योजना के अंतर्गत सरकर किसानों को साल में तीन क़िस्त में ये राशि देती है. हर चार महीने के अंतराल में किसानों के खाते में दो हज़ार रूपये ट्रांसफर किए जाते हैं. भारत सरकार द्वारा 10 […]
नई दिल्ली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, इस योजना के अंतर्गत सरकर किसानों को साल में तीन क़िस्त में ये राशि देती है. हर चार महीने के अंतराल में किसानों के खाते में दो हज़ार रूपये ट्रांसफर किए जाते हैं.
भारत सरकार द्वारा 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है. फिलहाल, इस योजना की 11 किस्तें सरकार द्वारा भेजी जा चुकी हैं और अब किसान अपनी 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. किसानों के खाते में ये राशि सितंबर में कभी भी भेजी जा सकती है.
पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह के दावे किये जाते हैं, इसी कड़ी में लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या पति और पत्नी, दोनों को इस योजना का साथ में ही लाभ मिल सकता है? तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब देते हैं. नियमों के मुताबिक, पीएम किसान योजना का लाभ एक किसान परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही दिया जाता है. अगर आपके परिवार का एक सदस्य इस योजना का लाभ ले रहा है तो दूसरा सदस्य इस योजना का पात्र नहीं होगा. यानी कि पति या पत्नी में से सिर्फ एक ही शख्स को दो हजार रुपये मिल सकते हैं.
अगर कोई किसान किसी संवैधानिक पद पर है, या केंद्र/राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करता है तो वह व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा.
इसके अलावा इन कैटेगरी में आने वाले लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
1. संवैधानिक पद पर वर्तमान या पूर्व में आसीन किसी भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
2. लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद के वर्तमान या पूर्व सदस्यों और नगर निगम के पूर्व और वर्तमान मेयरों को इस योजना के तहत बेनिफिट नहीं मिलता है.
3. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज तथा सरकार के अंतर्गत काम करने वाली स्वायत्त संस्थाओं के सभी वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, हालांकि मल्टी टास्किंग स्टाफ, क्लास-4 और ग्रुप डी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलता है.
4. 10 हजार रुपये से ज्यादा की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सभी रिटायर्ड पेंशनर्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, हालांकि, इसमें भी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए छूट है.
5. जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.
6. डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें अवैध लाभार्थियों द्वारा इस योजना गलत तरीके से फायदा उठाया गया है. अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरत रही है. इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने इन्हें नोटिस भेज जल्द से जल्द पीएम किसान योजना के पैसे लौटाने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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