मोहम्मद जुबैर: नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के वकील सौदिक बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने मीडिया में लीक कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 14 […]
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के वकील सौदिक बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने मीडिया में लीक कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
फैक्ट चेकर जुबैर के वकील ने मीडिया से बताया कि कोर्ट की सुनवाई चल रही थी और लंच ब्रेक हुआ था। जज अपना फैसला सुरक्षित रख चुके थे। लेकिन अभी वो लंच से वापस सीट पर नहीं आए थे। इसी बीच दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने फैसला आने से पहले मीडिया में ये जानकारी लीक कर दी कि मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज हो गई है और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेश से चंदा लेने के आरोप में नई धाराएं लगाई हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था।
गौरतलब है कि जुबैर की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में हुई है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ 27 जून को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, इसमें जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट का ज़िक्र था। पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर आज जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
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