बेंगलुरु : दिल्ली पुलिस ने बीते सोमवार ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. जहां अगले दिन यानी मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने जुबैर की पुलिस हिरासत को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया था. अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच […]
बेंगलुरु : दिल्ली पुलिस ने बीते सोमवार ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. जहां अगले दिन यानी मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने जुबैर की पुलिस हिरासत को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया था. अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच को लेकर उनके बेंगलुरु स्थित आवास पहुँच चुकी है. जहां आगे की जांच पड़ताल की जा रही है. जानकारी के अनुसार बायरासांद्रा के पास उनके आवास की पहली मंज़िल और भूतल की तलाशी ली गई. जहां पुलिस की टीम इस दौरान हाथ में एक लैपटॉप बैग लिए भी नज़र आई. इस दौरान बेंगलुरु पुलिस ने दिल्ली पुलिस की सहायता की. जानकारी के अनुसार यह तलाशी अभियान कुल तीन घंटों तक चला.
बता दें कि ALT न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर अपनी एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं. जहां उन पर कथित रूप से फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने या भड़काने का आरोप लगा है. यह पूरा मामला भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा हुआ है.
बीते दिनों भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. यह टिप्पणी टीवी शो के दौरान हुई बहस में की गई थी. जिसे लेकर बाद में भाजपा ने अपनी प्रवक्ता को पार्टी से ससपेंड कर दिया था. इस विवादित टिप्पणी को लेकर देश में कई जगहों पर हिंसा भी भड़की थी. सबसे ज़्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में हुआ था. यहां तक की कई खाड़ी और मुस्लिम देशों ने इस मामले को लेकर भारत की निंदा भी की थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद का बहिष्कार होने लगा था. इसी मामले को लेकर ALT न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर कथित तौर पर इन प्रदर्शनों को भी हवा देने का आरोप लगा है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने जुबैर को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में हुई है. पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ 27 जून को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, इसमें जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट का ज़िक्र था. पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर आज जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था.
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