मुंबई, महाराष्ट्र में सियासी खलबली को आज कुल एक सप्ताह बीत चुका है. इस राजनीतिक उठकपटक ने अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पर भी दस्तक दे दी है. जहां सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है. दरअसल, शिंदे गुट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर द्वारा लाए गए उस […]
मुंबई, महाराष्ट्र में सियासी खलबली को आज कुल एक सप्ताह बीत चुका है. इस राजनीतिक उठकपटक ने अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पर भी दस्तक दे दी है. जहां सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है. दरअसल, शिंदे गुट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर द्वारा लाए गए उस अयोग्य प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती दी थी, जिसमें शिंदे समेत 16 बागी नेताओं से शिवसेना बैठक में अनुपस्थिति के लिए लिखित जवाब माँगा गया था. SC ने इस मामले में शिंदे गुट को राहत देते हुए इस अयोग्य नोटिस को 11 जुलाई के लिए टाल दिया है.
हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय..!#realshivsenawins
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 27, 2022
सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है. शिंदे ने इस ट्वीट में कहा कि ‘यह हिंदुत्व के सम्राट बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे साहेब के विचारों की जीत है..!’ वहीं शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि ‘महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है. उद्धव ठाकरे सरकार को इस समय हार मान लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए.’
शिवसेना के बागी विधायकों को अब SC ने बड़ी राहत भी दी है. दरअसल डिप्टी स्पीकर के आयोग्य नोटिस पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगी दी गई है. यानी बागी विधायक फिलहाल अयोग्य नहीं ठहराए जा सकते. बता दें, यह नोटिस पार्टी की बैठक में न मौजूद रहने के लिए लाया गया था. जिसमें एकनाथ शिंदे समेत कुल 16 विधायकों से महज़ दो दिन के अंदर उनकी गैरमौजूदगी पर लिखित जवाब मांगा गया था. हालांकि इससे पहले ही पार्टी के बागी विधायकों ने कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी।
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