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क्या है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्किम की जानें नियम व शर्तें

नई दिल्ली, देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया. मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस स्कीम का ऐलान करते हुए स्किम से जुड़ी जानकारी दी. लेफ्टिनेंट […]

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क्या है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्किम की जानें नियम व शर्तें
  • June 14, 2022 5:48 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली, देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया. मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस स्कीम का ऐलान करते हुए स्किम से जुड़ी जानकारी दी. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि इस स्कीम से सेनाओं की आयु कम होगी, यानी अभी तक यह आयु 32 वर्ष थी, जो घटकर 24 से 26 साल ही रह जाएगी.

नियम

अग्निपथ स्कीम के तहत सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स की भर्ती होगी, इनकी आयु साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए. अग्निवीरों के लिए भी मेडिकल और फिजिकल फिटनेस के नियम वही रहेंगे, जो अब तक अन्य सैनिकों के लिए होते हैं. 10वीं और 12वीं पास युवाओं को अग्निवीर के तौर पर अलग-अलग पदों पर मौका दिया जाएगा.

अग्निवीर के तौर पर जिन सैनिकों का 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, उन्हें दूसरे संस्थानों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी, इसके अलावा 25 फीसदी अग्निवीरों को सेना में लंबी अवधि की सेवा के लिए भी चयनित किया जाएगा. अग्निवीरों की पहली भर्ती 90 दिनों के भीतर ही की जाएगी. इस साल पहले बैच में कुल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, वहीं आने वाले वर्षों में इस संख्या के और बढ़ने की भी उम्मीद है. अग्निवीरों को सेवामुक्त किए जाने के बाद भी उन्हें दूसरी नौकरी हासिल करने में आसानी हो, इसके लिए ‘अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट’ जारी किया जाएगा.

इतनी सैलेरी मिलेगी

पहले साल में अग्निवीरों को सालाना 4.76 लाख रुपये का पैकेज मिलेगा, वहीं चौथे साल के अंत तक यह राशि बढ़कर 6.92 लाख रुपये हो जाएगी. सर्विस की समाप्ति पर अग्निवीरों को 11.7 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा, इसके अलावा सर्विस के दौरान शहादत पर परिजनों को 1 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे, वहीं सेवा के दौरान दिव्यांग होने या गंभीर रूप से जख्मी होने की स्थिति में 44 लाख रुपये का कवरेज दिया जाएगा. सेवा निधि पैकेज पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

 

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