नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे की 14 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. एफआईए […]
नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे की 14 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. एफआईए ने अदालत से आगे की जांच के लिए पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का अनुरोध किया है. हालांकि कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत 11 जून तक बढ़ा दी. बता दें कि शहबाज शरीफ का बेटा पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी है.
बता दें कि एफआईए ने पीएम शहबाज और अन्य संदिग्धों के खिलाफ 14 अरब रुपए के धनशोधन केस में अंतरिम जांच रिपोर्ट भी दायर की. पीएम शहबाज और हमजा कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष अदालत में पेश हुए थे. अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ‘एफआईए के एक अभियोजक ने अदालत में एक अंतरिम जांच रिपोर्ट दाखिल की और मुख्य आरोपी प्रधानमंत्री शहबाज और हमजा की गिरफ्तारी की मांग की. तर्क दिया कि मामले में आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत जरूरी है, क्योंकि वे जांच में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने जांचकर्ताओं का सहयोग नहीं किया है.
पीएम शहबाज के वकील अमजद परवेज ने एफआईए की याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे एजेंसी का झूठा दावा बताया. उन्होंने कहा कि एफआईए पिता और पुत्र की भूमिका की तब पहले ही जांच कर चुकी है जब वे लाहौर की जेल में थे. परवेज ने कहा कि उनके मुवक्किल जेल में रहने के दौरान भी जांच में शामिल हुए और वे एफआईए कार्यालय में जांचकर्ताओं के सामने भी पेश भी हुए थे.
गौरतलब है कि न्यायाधीश एजाज अवान ने मामले में प्रधानमंत्री के दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट फिर से जारी किया और सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई. सुलेमान 2019 से फरार है और ब्रिटेन में रह रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस सप्ताह अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने वाले शहबाज के प्रतिनिधिमंडल में सुलेमान की उपस्थिति पर सवाल उठाया था. शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ एफआईए ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धनशोधन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
यह भी पढ़े-
KK की मौत पर बड़ा खुलासा: 2500 की क्षमता वाले हॉल में जुटे 5000 लोग, भीड़ हटाने के लिए छोड़ी गई गैस