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DGCA ने स्पाइस जेट पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, ये है मामला

नई दिल्ली, इंडिगो के बाद अब स्पाइसजेट को डीजीसीए की ओर से तगड़ा झटका लगा है. खराब सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग देने के मामले में डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. बीते दिनों एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय यानि डीजीसीए ने एक दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से मना करने के चलते […]

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  • May 30, 2022 7:56 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली, इंडिगो के बाद अब स्पाइसजेट को डीजीसीए की ओर से तगड़ा झटका लगा है. खराब सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग देने के मामले में डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है.

बीते दिनों एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय यानि डीजीसीए ने एक दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से मना करने के चलते इंडिगो एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

रांची एयरपोर्ट पर हुई थी घटना

इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया था, इस पर अब डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडिगो पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया है.

इंडिगो को पड़ी फटकार

घटना को लेकर डीजीसीए ने इंडिगो को कड़ी फटकार लगाई है. रेग्युलेटर ने कहा- कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं पाया तो उसने अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा परिस्थिति को और खराब किया. इस मामले में उन्हें ज्यादा संवेदनशीलता से काम लेना था, उन्हें उस बच्चे के लिए प्रक्रिया आसान बनानी चाहिए थी लेकिन कंपनी के कर्मचारी ऐसा नहीं कर सके, और उल्टा एक्स्ट्रीम कदम उठाते हुए अंत में यात्री को विमान में चढ़ने से मना कर दिया गया.

डीजीसीए ने कहा विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे. इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. गौरतलब है, ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया.

 

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