चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को जेल जाने से राहत मिल सकती है। चौटाला ने जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में अपनी 10 साल की सजा पूरी कर ली है। ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का […]
चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को जेल जाने से राहत मिल सकती है। चौटाला ने जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में अपनी 10 साल की सजा पूरी कर ली है।
ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला अदालत में जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले के साथ-साथ चलता रहा, जिसमें चौटाला ने काफी समय हिरासत में बिता दिया है. चौटाला के वकील अदालत से अनुरोध कर सकते हैं कि हिरासत की इस अवधि को जेल में बिताया गया समय माना जाए.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चौटाला को भी राहत मिल सकती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत चौटाला के खिलाफ 26 मई को सजा सुनाएगी।
सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में चौटाला को 1993 और 2006 के बीच उनकी वैध आय से अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओमप्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के स्वामित्व वाले फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में की गई है।
ओमप्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराया गया था। इनेलो सुप्रीमो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात साल और साजिश के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे वह पहले ही पूरा कर चुके हैं।
आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी चौटाला को न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की जेल हो सकती है। जिस दिन चौटाला को मामले में दोषी ठहराया गया, वह अदालत में मौजूद थे। वहां से वापस आने के बाद चौटाला यमुनानगर स्थित अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के घर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.
पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के वकील हर्ष कुमार शर्मा का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में चौटाला को न्यूनतम सजा की अपील कोर्ट में की जाएगी. 26 मई को सजा पर बहस के दौरान उनकी कोशिश होगी कि सजा को कम से कम रखा जाए. वह सजा में रियायत के लिए अन्य तर्कों के अलावा पूर्व सीएम की उम्र और 90 प्रतिशत तक विकलांगता को भी इंगित करेगा।
अदालत को यह भी बताया जाएगा कि चौटाला पहले ही 10 साल की सजा काट चुके हैं। चौटाला की हिरासत में बिताए गए समय को भी इस मामले की हिरासत में शामिल माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में हिरासत में है और वह किसी अन्य मामले में जांच या मुकदमे में शामिल है, तो पहले मामले में दूसरे मामले की हिरासत की अवधि को शामिल माना जा सकता है. हर्ष कुमार शर्मा के मुताबिक, वह इस मामले में हाईकोर्ट में भी अपील करेंगे।
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