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राशन कार्ड सरेंडर करने पर वसूली की खबरें झूठी, योगी सरकार ने दिया स्पष्टीकरण

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को स्‍पष्‍ट कर दिया कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने या उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश नहीं दिया गया है. बता दें, पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थीं कि नि:शुल्‍क राशन की सुव‍िधा लेने वाले सक्षम लोगों से रिकवरी की जा […]

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राशन कार्ड सरेंडर करने पर वसूली की खबरें झूठी, योगी सरकार ने दिया स्पष्टीकरण
  • May 22, 2022 10:25 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को स्‍पष्‍ट कर दिया कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने या उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश नहीं दिया गया है. बता दें, पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थीं कि नि:शुल्‍क राशन की सुव‍िधा लेने वाले सक्षम लोगों से रिकवरी की जा रही है. इस बीच जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं, उनसे वसूली की जाएगी. जिसके बाद कई लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए थे.

क्या बोले खाद्य आयुक्त?

यूपी के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलाई जाती है. सौरव बाबू ने आगे बताया, राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में होने वाला नया प्रचार सत्य नहीं है. जबकि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के संबंध में पात्रता एवं अपात्रता को लेकर सात अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए जा चुके हैं, इन नियमों को लेकर वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

निर्देश निर्गत नहीं किये गए

जानकारी के अनुसार सरकारी योजना के तहत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन और गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है. इस संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र भी कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है। रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं।

नहीं की जाएगी वसूली

कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने निर्देशित किया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आच्छादित सभी पात्रों को राशन निर्गत किया जाएगा। आम जनमानस में शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पात्रता के मानकों के आधार पर राशन कार्ड सरेंडर किये जाने हेतु अपील की जाए ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार से अपात्रों के कार्ड सरेंडर करने पर उनसे वसूली नहीं की जाएगी।

क्या थी खबरें?

हालांकि यूपी सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है. बता दें, बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें थी कि नि:शुल्‍क राशन की सुव‍िधा लेने वाले सक्षम लोगों से रिकवरी की जाएगी. जिस खबर को सुनते ही कई लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए थे. अब इस खबर पर उत्तरप्रदेश सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है.

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