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ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष का दावा- ‘विवादित जगह मस्जिद नहीं’

ज्ञानवापी मामला: लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामलें में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इसी बीच पूरे मामले पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि विवादित जगह पर मस्जिद नहीं है. उनका कहा है कि औरंगजेब ने किसी भी वक्फ की स्थापना नहीं की थी और हिंदू कई सदियों से उस स्थल पर […]

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ज्ञानवापी मामला:  सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष का दावा- ‘विवादित जगह मस्जिद नहीं’
  • May 20, 2022 9:52 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

ज्ञानवापी मामला:

लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामलें में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इसी बीच पूरे मामले पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि विवादित जगह पर मस्जिद नहीं है. उनका कहा है कि औरंगजेब ने किसी भी वक्फ की स्थापना नहीं की थी और हिंदू कई सदियों से उस स्थल पर अपनी रीतियों का पालन करते आ रहे है।

कल नहीं हुई थी सुनवाई

इससे पहले गुरूवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया था.जिसके बाद इस मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई शुक्रवार को करने की बात कही.सर्वोच्च न्यायालय आज 3 बजे सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने कल ये भी कहा था कि वाराणसी सिविल कोर्ट भी गुरूवार को इस मामले पर कोई आदेश न दे।

मंगलवार की हुई थी SC में सुनवाई

बता दें कि मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था. अदालत ने कहा था कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया जाए और उस स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए. शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए।

हड़ताल से सिविल कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कल वाराणसी की जिला अदालत में विवाद से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई होनी थी. लेकिन वाराणसी सेशंस कोर्ट के वकीलों के एक दिन की हड़ताल पर जाने की वजह से सुनवी नहीं हो सकी थी. अब आज जिला अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी।

हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे मुस्लिम पक्ष

खबरों के मुताबिक मुस्लिम पक्ष मस्जिद के वजूखाने को सील किए जाने के सिविल जज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं देने वाला है. उनका कहना है कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहां 19 मई यानि आज सुनवाई होनी है. इसी कारण अब वाराणसी जिला अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी।

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