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ज्ञानवापी मामला: वकीलों की हड़ताल से आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई नहीं, मिलेगी नई तारीख

ज्ञानवापी मामला: वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज वाराणसी की जिला अदालत में आज विवाद से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई होनी थी. इसी बीच जानकारी मिल रही है कि वाराणसी सेशंस कोर्ट के वकील आज एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं. इस वजह से आज कोर्ट से जुड़ा कोई काम नहीं […]

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ज्ञानवापी मामला: वकीलों की हड़ताल से आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई नहीं, मिलेगी नई तारीख
  • May 18, 2022 12:53 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

ज्ञानवापी मामला:

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज वाराणसी की जिला अदालत में आज विवाद से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई होनी थी. इसी बीच जानकारी मिल रही है कि वाराणसी सेशंस कोर्ट के वकील आज एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं. इस वजह से आज कोर्ट से जुड़ा कोई काम नहीं होगा. ऐसे में अब ज्ञानवापी विवाद सुनवाई होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है. बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई के लिए अब अदालत कोई नई तारीख तय करेगी।

वादी पक्ष की अर्जी का विरोध करेगा मुस्लिम पक्ष

ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर आज इस विवाद पर जिला अदालत में सुनवाई होती है तो वो वादी पक्ष की महिलाओं की अर्जी का विरोध करेंगे. बता दें कि वादी पक्ष की महिलाओं की मांग है कि नंदी भगवान की मूर्ति के सामने मौजूद मस्जिद की दीवार को तोड़ा जाए और उसका सर्वे किया जाए. वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है जब तक तीन दिन के सर्वे कि रिपॉर्ट अदालत में पेश नहीं हो जाती तब तक अदालत को सर्वे से जुड़ी किसी अन्य अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे मुस्लिम पक्ष

बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने जानकारी दी है कि वो मस्जिद के वजूखाने को सील किए जाने के सिविल जज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं देने वाले हैय उन्होंने कहा कि इस विवाद से जुड़े एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहां 19 मई को सुनवाई होनी है. इसी कारण अब वाराणसी जिला अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी।

कल सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई

बता दें कि इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था. अदालत ने कहा था कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया जाए और उस स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए. शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए।

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