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‘शिवलिंग’ की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

वाराणसी, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे सील कर दिया जाए और शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए. शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि […]

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‘शिवलिंग’ की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
  • May 17, 2022 5:46 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

वाराणसी, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे सील कर दिया जाए और शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए. शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख भी तय कर दी है. अब इस मामले में गुरुवार को अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के डीएम को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील कर दिया जाए और इसे पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए.’

सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए बढ़ाया गया समय

इस मामले में कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट कमिश्नर को दो दिन का समय और दिया है. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में जिला अदालत फैसला देगी. साथ ही, दीवार तोड़ने वाली अर्जी पर कल सुनवाई की जाएगी.

आज शाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक

बता दें इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाम 7 बजे एग्जीक्यूटिव कमेटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है. सभी सदस्यों से जूम ऐप के जरिए मीटिंग में शामिल होने की अपील की गई है, इस बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही टीपू सुल्तान मस्जिद और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी. बोर्ड का कहना है कि असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का अभियान चलाया है और इसीलिए ये सर्वे किया जा रहा है.

क्यों हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा

ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया है. उन पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप भी लगा है. साथ ही, ये भी कहा गया है कि उनकी तरफ से एक प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था जो मीडिया को सर्वे से जुड़ी जानकारियां दे रहा था. उनके व्यवहार को भी गैर जिम्मेदाराना बताया गया है.

 

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