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हनुमान चालीसा विवाद: दिल्ली के लिए रवाना हुई Navneet Rana, स्पीकर से करेंगी बुरे बर्ताव की शिकायत

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब दिल्ली पहुंचने जा रही है. अमरावती ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज दिल्ली के लिए रवाना हो गई है. दरअसल, उद्धव सरकार के खिलाफ छिड़ी जंग को नवनीत राणा दिल्ली की चौखट तक ले जाने की तैयारी में हैं. वे आज इस संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह […]

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हनुमान चालीसा विवाद: दिल्ली के लिए रवाना हुई Navneet Rana, स्पीकर से करेंगी बुरे बर्ताव की शिकायत
  • May 9, 2022 11:57 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब दिल्ली पहुंचने जा रही है. अमरावती ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज दिल्ली के लिए रवाना हो गई है. दरअसल, उद्धव सरकार के खिलाफ छिड़ी जंग को नवनीत राणा दिल्ली की चौखट तक ले जाने की तैयारी में हैं. वे आज इस संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर से शिकायत करेंगी और गृह मंत्री से आग्रह करेंगी की इसकी जांच केंद्र की देख-रेख में हो. इसके साथ ही नवनीत राणा ने कहा कि मुंबई में मेरा एक ही फ्लैट है. संजय राउत, अनिल परब और उद्धव ठाकरे की तरह मेरे कई घर नहीं है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ऑनलाइन माध्यम से ढाई साल से काम कर रहे है और वे चाहें तो मेरा फ्लैट ऑनलाइन देख सकते है.

5 मई को नवनीत राणा को जेल से रिहा किया गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उनकी तबियत बेहद ख़राब थी. जब नवनीत राणा तीन दिन बाद जेल से निकली तो पूरे जोश में नजर आईं और उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दे डाली.

जेल से निकलते ही उद्धव ठाकरे को दी चुनौती

नवनीत राणा ने जेल से निकलते ही कहा कि ”14 दिन नहीं 14 साल जेल में रहने को तैयार हूं. दम है तो पूर्वजों की दी सत्ता छोड़कर जनता के बीच आएं उद्धव और जीत कर दिखाएं मैं उनके सामने खड़ी रहूंगी.” हालांकि नवनीत राणा के बयान पर संजय राउत ने तंज कसा और कहा कि वो चाहें तो पीएम मोदी के खिलाफ भी लड़ सकती हैं.

एक बार फिर अदालत जाएगी महाराष्ट्र सरकार

नवनीत राणा के खिलाफ एकबार फिर महाराष्ट्र सरकार अदालत जा सकती है. दरअसल कोर्ट ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी थी, जिसमें ये बात थी कि वे मीडिया के साथ बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन कई जगह पर उन्हें ऐसा करते हुए देखा गया है. ऐसे में नवनीत राणा ने मीडिया से बात कर अदालत की अवमानना की है या नहीं, इसका फैसला भी अदालत ही करेगी.

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