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CM योगी के आदेश का असर: अभी तक 125 लाउडस्पीकर गए उतारे, 17000 जगहों की आवाज हुई धीमी

यूपी। देशभर में लाउडस्पीकरों को लेकर बहस छिड़ी हुई है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश दिया था. सरकार के आदेश के बाद अब तक 125 लाउडस्पीकरों को हटाया जा चुका है और 17 हजार लोगों ने लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी कर […]

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cm yogi
  • April 26, 2022 12:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

यूपी। देशभर में लाउडस्पीकरों को लेकर बहस छिड़ी हुई है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश दिया था. सरकार के आदेश के बाद अब तक 125 लाउडस्पीकरों को हटाया जा चुका है और 17 हजार लोगों ने लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी कर दी है.

सरकार ने दी ये जानकारी

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी के मुताबिक ‘राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश शनिवार को जारी किया गया. इस संबंध में (जिलों से) 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है.

उन्होंने कहा,”पुलिस को धार्मिक नेताओं के साथ संवाद कर अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का निर्देश दिया गया है. वहीं एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि अब तक 125 लाउडस्पीकरों को हटाया जा चुका है और 17 हजार लोगों ने अपनी मर्जी से लाउडस्पीकरों की आवाज कम कर दी है.

सीएम योगी ने दिया है आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि 19 अप्रैल को एक ही दिन पड़ने वाले ईद और अक्षय तृतीया और आने वाले दिनों में कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों को देखते हुए त्योहारों के दौरान माइक का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न जाए.

उन्होंने जोर देकर कहा कि अन्य लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए और नए आयोजनों और नए स्थानों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. सीएम योगी ने कहा था कि बिना अनुमति जुलूस और धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए और अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति और सद्भाव बनाए रखने के संबंध में एक हलफनामा लिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा था कि केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जानी चाहिए, जो पारंपरिक हैं, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. ना केवल यूपी बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी लाउडस्पीकर को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं.

 

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