जहांगीरपुरी बुलडोजर कार्रवाई: नई दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ हुई उत्तरी नगर निगम की कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है. इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने अगले आदेश तक इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। एक ही कॉलोनी को निशान बनाया जा रहा है- याचिकाकर्ता सुप्रीम […]
नई दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ हुई उत्तरी नगर निगम की कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है. इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने अगले आदेश तक इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई के बीच याचिकाकर्ता ने दुष्यंत दवे ने कहा कि दिल्ली 1700 अवैध कालोनियां है. लेकिन सिर्फ एक कालोनी को निशाना बनाया जा रहा है. लोगों को बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि आज देश में अवैध कब्जा और अतिक्रमण राष्ट्रीय मुद्दा है. लेकिन हम चाहते है कि कोर्ट इस अभियान पर फिलहाल रोक लगाए क्योंकि ये एक विशेष वर्ग के खिलाफ चलाया जा रहा है।
इस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की बात पर कहा कि ये भाषण देने का मंच नहीं है. इस सुनवाई में सिर्फ जहांगीपुरी विषय को लेकर ही बात रखी जाए. क्योंकि ये सुनवाई इसी मुद्दे पर हो रही है।
बता दें कि बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था. जिसमें अवैध कब्जों वाली कई दुकानों और घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया था. नगर निगम ने इस कार्रवाई पर कहा था कि सड़कों पर आवागमन को सही करने के लिए अतिक्रमण विरोध अभियान चला रही है. इस दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और दंगा रोधी सैन्य टुकड़िया तैनात थी।