Advertisement

भ्रष्टाचार : अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में, विशेष अदालत ने लिया फैसला

भ्रष्टाचार  मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अब भ्रष्टाचार मामले में विशेष कोर्ट ने 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. 24 अप्रैल 2021 को अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज़ किया गया था. 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत महाराष्ट्र के पूर्व गृह […]

Advertisement
भ्रष्टाचार : अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में, विशेष अदालत ने लिया फैसला
  • April 6, 2022 6:40 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

भ्रष्टाचार 

मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अब भ्रष्टाचार मामले में विशेष कोर्ट ने 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. 24 अप्रैल 2021 को अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज़ किया गया था.

11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में विशेष अदालत ने 11 अप्रैल तक की हिरासत के आदेश दिए हैं. जहां पूर्व गृह मंत्री को भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई हिरासत में रखा जाएगा. शुक्रवार को इस जांच को ट्रांसफर करने की राज्य सरकार की शिफारिश को ख़ारिज कर दिया गया है. जहां राज्य सरकार की शीर्ष न्यायलय से मांग थी की इस केस को सीबीआई से लेकर न्यायलय की निगरानी में SIT को सौपने के मांग की गयी थी. इस मांग का तर्क ये था कि ये जांच कुछ पक्षपात पूर्ण हो सकती है. क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस प्रमुख सुबोध कुमार जयसवाल ही इस मामले में सीबीआई की कमान सँभालने वाले हैं.

क्या है मामला

मुंबई के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए हैं. पिछले साल मार्च में ये आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए थे. जहां अनिल देशमुख के एक लक्ष्य या आदेश को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ. उनपर आरोप थे की उन्होंने राज्य के पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही या वसूली का आदेश दिया है. मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ करने का आदेश दिया था.

इन धाराओं में दर्ज़ हुआ था मामला

24 अप्रैल 2021 को सीबीआई ने मामले में कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और IPC की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज़ किया था. अब तक मामले की जांच कमान सीबीआई ही संभाल रही है.

यह भी पढ़ें:

Jammu Kashmir Terror: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली, 24 घंटों में तीन घटनाएं

Advertisement