ICJ On Russia-Ukraine War नई दिल्ली, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने युद्धविराम के संकेत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. आईसीजे ने रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध (ICJ On Russia-Ukraine War) रोकने के आदेश दिए हैं. बुधवार को इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से […]
नई दिल्ली, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने युद्धविराम के संकेत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. आईसीजे ने रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध (ICJ On Russia-Ukraine War) रोकने के आदेश दिए हैं. बुधवार को इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से इस मामले में जितनी हो सके उतनी दूरी बनाए रखने के लिए कहा. आईसीजे ने कहा कि जो फैसला कोर्ट का होगा वो सभी पक्षों के लिए बाध्य होगा, और सभी को वो मानना पड़ेगा.
इस दौरान आईसीजे ने रूस के सामने यूक्रेन के सहस कर यूक्रेनी सैनिकों द्वारा हथियार न डालने की तारीफ की. कोर्ट ने कहा कि रूसी आक्रमण पर यूक्रेन के लोग, सैनिक और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस तरह रूस का सामना किया वो काबिले तारीफ़ है. इस दौरान कोर्ट ने रूस समर्थित देशों को सैन्य समर्थन न देने की अपील भी की है.
आईसीजे के इस फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि, ‘यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ अपने मामले में बड़ी जीत हासिल की है. ICJ ने रूसी हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी के लिए बाध्य है, इसका रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को दुनिया से और भी अलग-थलग कर देगी.’
इससे पहले 7 मार्च को हुई ICJ की सुनवाई का रूस ने बहिष्कार किया था. इस सुनवाई के दौरान यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अपील की थी वह रूस को सैन्य अभियान बंद करने का आदेश दे.