नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से सख्त लहजे में सवाल किया है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लाने को इच्छुक है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल अलग-अलग धर्मों में कानूनी प्रावधानों को लेकर “पूरी तरह” भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि सॉलिस्टिर जनरल तीन हफ्ते के भीतर अगली सुनवाई के समय यह बताएं कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार का क्या चाहती है.
न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में क्या कर रही है, जिससे कि विभिन्न धर्मो के कानूनी प्रावधान एक समान हों. पीठ ने कहा कि हमें समान नागरिक संहिता पर काम करना चाहिए. पीठ ने कहा कि आखिर हो क्या रहा है. यदि आप (सरकार) ऎसा करना चाहते हैं तो अब तक क्यों नहीं नियम बनाया गया और क्यों नहीं इसका क्रियान्वयन हुआ.
सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सरकार अधिनियम में संशोधन का प्रयास कर रही है. पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई कि पिछले करीब तीन महीने से सरकार ऎसा कह रही है. उल्लेखनीय है कि अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसके तहत ईसाई दम्पत्ति को आपसी सहमति से तलाक लेने से पहले कम से कम दो वर्ष तक अलग रहने की अनिवार्यता है जबकि दूसरे धर्म के लिए एक वर्ष की अनिवार्यता है. पिछली सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा था कि वह तलाक अधिनियम की धारा-10 ए (1) में संशोधन करने के लिए तैयार है.