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Bangalore Riots 2020: बेंगलुरू दंगे के आरोपियों को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

Bangalore Riots 2020: नई दिल्ली, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में दो साल पहले हुए दंगे में शामिल आरोपियों को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है, सोमवार को एक सेवानिवृत्त इंजीनियर मोहम्मद कलीम अहमद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया और पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के कई सदस्यों की जमानत याचिका पर विचार […]

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Bangalore Riots 2020:  बेंगलुरू दंगे के आरोपियों को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
  • March 1, 2022 10:26 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Bangalore Riots 2020:

नई दिल्ली, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में दो साल पहले हुए दंगे में शामिल आरोपियों को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है, सोमवार को एक सेवानिवृत्त इंजीनियर मोहम्मद कलीम अहमद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया और पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के कई सदस्यों की जमानत याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए, जो दंगो को बढ़ाता हो. बता दे कि साल 2020 में बेंगलुरू में हुए दंगे (Bangalore Riots 2020) में इन आरोपियों के शामिल होने का आरोप है।

एनआइए ने बनाया मेरे मुवक्किल को आरोपी- वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा

सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों के ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा किसी दंगे की मूल प्राथमिकी में मेरे मुवक्किलों का नाम नहीं था. उनका नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को जांच मिलने के बाद दंगो से जुड़ा है,. लूथरा ने कहा कि मेरे मुव्वकिल पिछले 14 महीनें से हिरासत में है और उन्हे अब राहत मिलनी चाहिए।

 

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