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Covid Restrictions in Delhi: दिल्ली में हटाई गई पाबंदियां, DDMA ने जारी किया आदेश

Covid Restrictions in Delhi: नई दिल्ली, कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आ रही है, राजधानी में कोरोना के हालात काबू में आते ही अब ढील का ऐलान (Covid Restrictions in Delhi) भी होने लगा है. दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते जो पाबंदियां लगाई गई थी, उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है. […]

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Covid Restrictions in Delhi: दिल्ली में हटाई गई पाबंदियां, DDMA ने जारी किया आदेश
  • February 26, 2022 8:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Covid Restrictions in Delhi:

नई दिल्ली, कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आ रही है, राजधानी में कोरोना के हालात काबू में आते ही अब ढील का ऐलान (Covid Restrictions in Delhi) भी होने लगा है. दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते जो पाबंदियां लगाई गई थी, उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने शनिवार को कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लागू पाबंदियां हटाने का ऐलान करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

राजधानी में हटा नाइट कर्फ्यू

डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजधानी में सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन यह आदेश सोमवार यानी 28 फरवरी से लागू होगा. नए दिशा-निर्देश के तहत दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है. सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे, साथ ही अब रेस्टुरेंट में लोग बैठ कर खाना खा सकेंगे. हालांकि, स्कूल संबंधी दिशा-निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगे. यानी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे.

मास्क न लगाने पर 2000 की बजाय 500 लगेगा जुर्माना

DDMA की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि भी अब कम कर दी गई है. मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जुर्माने की राशि अब दो हजार रुपये की जगह घटाकर 500 रुपये कर दी गई है.

कार में नहीं अनिवार्य मास्क

दिल्ली में अब निजी कार में यात्रा कर रहे लोगों के लिए भी मास्क लगाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है,=अपनी कार में यात्रा करते समय अब लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है. अभी तक केवल कार ड्राइवर को ही मास्क लगाने की अनिवार्यता से छूट दी गई थी वह भी तब, जब कार में कोई और सवार न हो.

 

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