Uphaar-evidence-tampering नई दिल्ली. Uphaar-evidence-tampering राजधानी दिल्ली में हुए उपहार सिनेमा अग्नि कांड में में अंसल बंधुओं को राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानि बुधवार को सभी के सजा निलंबन के लिए दायर उनकी अर्जी खारिज कर दी. इसका मतलब अंसल बंधु फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे। दिल्ली की एक कोर्ट ने […]
नई दिल्ली. Uphaar-evidence-tampering राजधानी दिल्ली में हुए उपहार सिनेमा अग्नि कांड में में अंसल बंधुओं को राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानि बुधवार को सभी के सजा निलंबन के लिए दायर उनकी अर्जी खारिज कर दी. इसका मतलब अंसल बंधु फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे। दिल्ली की एक कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर 2021 को अग्निकांड मामलें के सबूतों में छेड़छाड़ करने पर रीयल स्टेट के कारोबारियों सुशील एवं गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई.
Upahaar Evidence tempering case : Delhi HC refuses to suspend sentence of Ansal brothers
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— ANI Digital (@ani_digital) February 16, 2022
आपको ज्ञात हो राजधानी दिल्ली में 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में आग लगी थी. इस आग में दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. उस दौरान सिनेमाघर में ‘बॉर्डर’ फिल्म दिखाई जा रही थी. आज कोर्ट में दोषियों की ओर से हर वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल उम्र में बुजुर्ग हैं इसलिए स्वास्थ्य से जुडी समस्याओं के चलते उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने सभी की दलीलों को ख़ारिज करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
बता दें इस याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा याचिकाकर्ताओं ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बदल दिया, जो इस अग्निकांड से जुड़े हुए थे. इसके चलते पीड़ित पक्ष को मुख्य मामले में द्वितीयक साक्ष्य दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में भारी देरी हुई। वहीँ इस मामलें पर AVUT के वकील ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी व्यक्तियों को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।