SC on NEET Counselling : सुप्रीम कोर्ट से रेजिडेंट डॉक्टरर्स को बड़ी राहत, मौजूदा कोटा के साथ NEET-PG मेडिकल काउंसलिंग की दी अनुमति

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 जनवरी) को अपने फैसले में NEET PG और यूजी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और केवल इस वर्ष के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा को मंजूरी दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हमने नीट पीजी और यूजी में ओबीसी […]

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SC on NEET Counselling : सुप्रीम कोर्ट से रेजिडेंट डॉक्टरर्स को बड़ी राहत, मौजूदा कोटा के साथ NEET-PG मेडिकल काउंसलिंग की दी अनुमति

Aanchal Pandey

  • January 7, 2022 11:39 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 जनवरी) को अपने फैसले में NEET PG और यूजी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और केवल इस वर्ष के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा को मंजूरी दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हमने नीट पीजी और यूजी में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। ईडब्ल्यूएस के लिए इस साल 10 फीसदी आरक्षण लागू होगा।’ ईडब्ल्यूएस कोटे पर फैसला 3 मार्च 2022 को अंतिम सुनवाई के बाद लिया जाएगा।

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