Election Commission increased expenditure limit for elections: नई दिल्ली. Election Commission increased expenditure limit for elections: आने वाले दिनों में देश में पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में तमाम राजनितिक दल जनता के करीब आने की कोशिश और अब तमाम राजनीतिक दलों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, अब प्रत्याशी चुनाव में […]
नई दिल्ली. Election Commission increased expenditure limit for elections: आने वाले दिनों में देश में पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में तमाम राजनितिक दल जनता के करीब आने की कोशिश और अब तमाम राजनीतिक दलों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, अब प्रत्याशी चुनाव में पहले से अधिक खर्च कर पाएंगे. आइए बताते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब चुनावी खर्चे की क्या लिमिट होगी.
देश में चुनावी माहौल है. और ऐसे में अब राजनीतिक दलों के लिए अच्छी खबर है. अब तक जिस तरह से और जितनी लिमिट से देश में राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए खर्च कर पाती थी अब उससे ज्यादा कर पाएंगी. स्वाभाविक सी बात है कि अब जब चुनावी प्रत्याशियों को चुनाव में अधिक खर्च करने का मौका मिल रहा है तो अब चुनावी उम्मीदवारों को जनता को लुभावने वादे और दुसरे खर्चे करने में आसानी होगी.
उत्तर प्रदेश समेत देश में 5 राज्यों में चुनाव है और अब खबर है कि विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा उम्मीदवारों की ओर से अपने चुनावी खर्च सीमा को बढ़ा दिया गया है. बता दें कि नई खर्च सीमा आने वाले सभी चुनावों में लागू होने वाली है. चुनाव आयोग के मुताबिक, अब खर्च की नई सीमा के अंतर्गत संसदीय चुनाव में उमीदवार 95 लाख रुपये तक खर्च कर पाएंगे. इससे पहले यह सीमा 70 लाख रुपये थी.
जहाँ, चुनाव आयोग के मुताबिक अब संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं. वहीं, विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार और चुनावी केम्पेन के लिए उम्मीदवारों की खर्चे की सीमा भी बढ़ा दी गई है. अब इस नई सीमा के अंतर्गत प्रत्याशी अपने चुनावी क्षेत्रों में कुल 40 लाख रुपये तक खर्च कर पाएंगे. बात इससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावी खर्च की बात करें तो यह 28 लाख रुपए थी. बता दें कि ये खर्च की नई सीमा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से शुरू होगी.’