नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि जिन लोगों ने विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी है उन्हें अब कानून का सामना करना होगा. उन्हें जुर्माना और 10 साल की कैद हो सकती है.
आपको बता दें कि सरकार द्वारा विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए तय की गई 90 दिन की समय सीमा में 638 लोगों ने जानकारी दे दी है.
अपने फेसबुक पेज पर जेटली ने ‘काले धन के खिलाफ एनडीए सरकार का अभियान’ शीर्षक से लेख लिखा है. उन्होंने लिखा है कि विदेश में अपनी अवैध संपत्ति की जानकारी न देने वालों के लिए इस बात का खतरा बना हुआ है कि उनके बारे में जानकारी सरकार के उठाए कई कदमों के जरिए मिल ही जाएगी. टैक्स के हिसाब-किताब के बाद इन खातों में करीब 6500 करोड़ रुपये होने का पता चला था.
उन्होंने लिखा कि सरकार ने एक नया कानून बनाया. विदेश में अघोषित संपत्ति की जानकारी देने के लिए 90 दिन का समय दिया गया जो 30 सितंबर को समाप्त हो गया. जिन लोगों ने जानकारी दी है उन्हें 30 फीसदी कर देना होगा. उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
जेटली ने लिखा, ‘अघोषित संपत्ति की जानकारी देने वाले अब चैन से सो सकते हैं. जिन्होंने जानकारी नहीं दी है, उन्हें अब कानून का सामना करना होगा. उन्हें 30 फीसदी कर देना होगा और 90 फीसदी जुर्माना भरना होगा. मतलब उनकी संपत्ति जब्त होगी. उन्हें 10 साल की जेल भी हो सकती है. यह कानून अब भविष्य में धन को भारत से विदेश ले जाने की राह में बाधक बनेगा.’
IANS