DL RC Validity Extended : सरकार ने बढ़ाई डीएल, आरसी की अवधि, 31 अक्टूबर तक मोहलत

नई दिल्ली. गाड़ी चलाने वालों के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मोटर वेहिकल एक्ट के तहत दिल्ली सरकार ने गाड़ियों से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता एक बार फिर से बढ़ा (Motor related documents validity extended) दी है. केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर  […]

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DL RC Validity Extended : सरकार ने बढ़ाई डीएल, आरसी की अवधि, 31 अक्टूबर तक मोहलत

Aanchal Pandey

  • October 1, 2021 7:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. गाड़ी चलाने वालों के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मोटर वेहिकल एक्ट के तहत दिल्ली सरकार ने गाड़ियों से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता एक बार फिर से बढ़ा (Motor related documents validity extended) दी है. केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर  गाड़ियों के दस्तावेज़ दिखाने की वैधता को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने को कहा था जिसे दिल्ली सरकार ने दो महीने यानी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है.

क्यों बढ़ाई गई वैलिडिटी

ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को यह जानकारी मिली थी कि दस्तावेजों की वैधता बढ़वाने के लिए भारी संख्या में लोग सरकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. कोरोना काल में इस भीड़ से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने इन दस्तावेजों की वैधता तो दो महीनों के लिए बढ़ा दिया है, ताकि लोगों को कुछ समय मिल जाए. 

DL RC Validity Extended

बता दें कि सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये बात साफ की गई है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पास इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टफिकेट होना जरूरी है. ऐसा इसलिए क्यों यह दस्तावेज कहीं से भी बनवाए जा सकते हैं, इनके बहुत सारे आउटलेट हैं. इंश्योरेंस तो घर बैठे ऑनलाइन ही रीन्यू हो सकता है.

 

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