नई दिल्ली. 1 अक्टूबर यानि आज से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है. दरअसल, आज से देशभर में कई बड़े बदलाव हुए हैं. आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है, इसके अलावा इलाहाबाद, OBC और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक काम नहीं करेंगी. इसी क्रम में आज से ही […]
नई दिल्ली. 1 अक्टूबर यानि आज से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है. दरअसल, आज से देशभर में कई बड़े बदलाव हुए हैं. आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है, इसके अलावा इलाहाबाद, OBC और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक काम नहीं करेंगी.
इसी क्रम में आज से ही घर बैठे आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. आइए जानते हैं वह कौन से बदलाव है जिनका आपकी रोजमर्रा ज़िन्दगी पर सीधा असर पड़ेगा.
आज से आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए RBI का नया नियम लागू हो रहा है. ऑटो नियम को लेकर RBI का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट व क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी.
इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें. बता दें कि ऑटो डेबिट वह प्रक्रिया जब तय समय पर अपने आप ही ट्रांजेक्शन हो जाते हैं. एसआईपी कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक एसएमएस या ईमेल आएगा.
अगर ऑटो-डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है. सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736.5 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है.
1 अक्टूबर (आज से) इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक बेकार हो जाएंगी. OBC और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्जर किया गया है. वहीं, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है. ऐसे में इन बैंक के ग्राहकों को नई चेक बुक लेनी होगी.
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इसके अनुसार अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की KYC को अनिवार्य किया गया है. अब से अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
बता दें कि इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे. KYC पूरी होने के बाद ही इसका फायदा उठाया जा सकता है.
FSSAI ने खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था. 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं.
सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रही है. जिसके चलते अब लोग घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवा पाएंगे.