SC on Pollution due to firecrackers : पटाखों में जहरीले पदार्थ पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में रसायन पदार्थ मिलाने पर सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने पटाखों में जेहरीले पदार्थ मिलाने पर सख्त रुख अपनाते हुए कंपनियों को पटाखे में मिलावट करने की सख्त हिदायत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट को काफी गंभीर बताया है. जानिए इस […]

Advertisement
SC on Pollution due to firecrackers : पटाखों में जहरीले पदार्थ पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

Aanchal Pandey

  • September 29, 2021 7:36 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में रसायन पदार्थ मिलाने पर सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने पटाखों में जेहरीले पदार्थ मिलाने पर सख्त रुख अपनाते हुए कंपनियों को पटाखे में मिलावट करने की सख्त हिदायत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट को काफी गंभीर बताया है.

जानिए इस मामले में क्या बोले जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में मिलावट करने पर सख्त रुख अपनाया है. इस मामले पर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने जब्त किए गए पटाखों में बेरियम साल्‍ट जैसे हानिकारक रसायन पाए. हिंदुस्तान फायरवर्क्स (Hindustan Fireworks) और स्टैंडर्ड फायरवर्क्स (Standard Fireworks) जैसे निर्माताओं ने भारी मात्रा में बेरियम खरीदा और पटाखों में इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं सर्वोच्‍च अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआइ की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की एक प्रति बृहस्पतिवार तक सभी संबंधित वकीलों को उपलब्‍ध करा दी जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हर दिन देश में कोई न कोई जश्न मनाया जाता है. ऐसे में भारी मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं. लोगों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है. इस मामले में अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी.

 

यह भी पढ़ें :

Kapil Sibal on Congress Rift : कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर किया वार, कहा- करीबी ही छोड़ रहे हैं साथ

IBPS Recruitment 2021: आईबीपीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर और हिंदी ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कब करें आवेदन

 

Tags

Advertisement