Delhi Traffic Police New Rule: दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट फिक्स, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन्स

Delhi Traffic Police New Rule : दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार को मोटर वाहनों के लिए गति सीमा तय की, यह देखते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ऐसे वाहनों का अनियंत्रित चलना मोटर चालकों के साथ-साथ सड़क पर होने वाले अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाल रहा है।

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Delhi Traffic Police New Rule: दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट फिक्स, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन्स

Aanchal Pandey

  • June 11, 2021 6:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Delhi Traffic Police New Rule:  दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार को मोटर वाहनों के लिए गति सीमा तय की, यह देखते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ऐसे वाहनों का अनियंत्रित चलना मोटर चालकों के साथ-साथ सड़क पर होने वाले अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (यातायात) द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना में, विभाग ने नागरिकों को दिल्ली की सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए संशोधित अधिकतम गति सीमा के बारे में सूचित किया। नई गति सीमा तत्काल आधार पर लागू होगी, दिल्ली पुलिस ने सूचित किया।

दिल्ली पुलिस ने एम1 श्रेणी के वाहनों यानी कार, जीप, टैक्सी और अन्य ऐप-आधारित कैब के लिए अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-70 किमी / घंटा तय की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा निर्धारित की गई है।

दोपहिया वाहनों यानी मोटरबाइक, स्कूटर आदि के लिए, दिल्ली पुलिस ने अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-60 किमी / घंटा निर्धारित की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए भी, आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा निर्धारित की जाती है।

अधिकांश सड़कों पर एम2 श्रेणी के वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) यानी मोटरकार, डिलीवरी वैन आदि की गति सीमा 50-60 किमी/घंटा निर्धारित की गई है। ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फाट-फाट सेवा और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी परिवहन वाहनों की गति सीमा 40 किमी / घंटा के एक समान चिह्न पर बनी हुई है।

दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि यदि कोई वाहन उपयोगकर्ता उपरोक्त गति सीमा का उल्लंघन करता है, लेकिन निर्धारित नियमों के 5% के भीतर रहता है, तो उसे माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि कोई वाहन निर्धारित अधिकतम गति सीमा के 5% से अधिक है, तो दिल्ली पुलिस मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 183 के तहत अपराध का संज्ञान लेगी,।

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