Madras High Court on Covid: मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भी चुनावी रैलियां नही रोकी।
चेन्नई/ देश में कोरोना की दूसरी लहर से हालत चिंताजनक होते जा रहे है। इसी मसले पर सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भी चुनावी रैलियां नही रोकी। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना की दूसरी वेव के लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। साथ ही आयोग से कहा कि 2 मई की तैयारियां पहले से बता दें वरना मतगणना रोक दी जाएगी।
मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को होने वाली मतगणना में कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस और उससे जुड़े ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं बताया गया तो मतगणना रोक दी जाएगी। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात ये है कि ये बात भी हमे याद दिलाना पड़ रही है। इस वक्त हालत ऐसे हो गए है कि लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे है। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर पेश करने का ऑर्डर दिया।
गौरतलब है कि देश के पांच राज्यों में कोरोना काल में ही चुनाव हुआ है। चार राज्यों में तो चुनाव खत्म हो गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में अभी भी वोटिंग जारी है। चुनावी राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद कोरोना के मामले बढ़ने से कई पाबंदियां लगा दी गई है। अगर पूरे देश की बात करें तो रोजाना साढ़े तीन लाख के करीब कोरोना मामले सामने आ रहे है।