Lockdown In Delhi : दिल्ली में सोमवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक छह दिनों की के लिए राज्य सरकार ने लॅाकडाउन लगा दिया है. सरकार यह कहते हुए कि दिल्ली में बड़े संकट को रोकने के लिए लॉकडाउन आवश्यक है. केजरीवाल ने कहा: "सरकार आपकी देखभाल करेगी. हमने इस कठिन निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया."
नई दिल्ली. दिल्ली में सोमवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक छह दिनों की के लिए राज्य सरकार ने लॅाकडाउन लगा दिया है. सरकार यह कहते हुए कि दिल्ली में बड़े संकट को रोकने के लिए लॉकडाउन आवश्यक है. केजरीवाल ने कहा: “सरकार आपकी देखभाल करेगी. हमने इस कठिन निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया.”
जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा
धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
सभी प्राइवेट आॅफिस वर्क फ्रॉम होम करें.
आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर दिल्ली सरकार के कार्यालय और निगम बंद रहेंगे, जैसे स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सेवाओं को कार्य करने की अनुमति होगी.
केवल 50 लोगों को शादियों में और 20 लोग अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति दी गई.
इस दौरान सभी मॉल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, रेस्तरां, सैलून, जिम और स्पा बंद रहेंगे.
किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन या खेल सभा पर प्रतिबंध रहेगा.
कोई भी राष्ट्रीय खेल आयोजन स्टेडियम में हो सकता है लेकिन किसी भी दर्शक को अनुमति नहीं है.
लॅाकडाउन के दौरान लोगों दी गई ये छूट
डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, आवश्यक कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी और राजनयिक वैध आईडी प्रमाण को दिखाकर जा सकते हैं.
परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को वैध आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी.
कोविड-19 परीक्षण या टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को वैध आईडी कार्ड के उत्पादन पर अनुमति दी जाएगी.
हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों या बस स्टेशनों पर आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकट के उत्पादन पर यात्रा करने की अनुमति होगी.
गर्भवती महिलाओं और परिचारक के साथ चिकित्सा सेवाओं के लिए जाने वाले रोगियों को वैध आईडी कार्ड, डॉक्टर के पर्चे या चिकित्सा कागजात के उत्पादन पर यात्रा करने की अनुमति होगी.
किराने का सामान, फल और सब्जियों की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिशियन, दवाएं और चिकित्सा उपकरण, समाचार पत्र वितरण खुला रहेगा.
बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम कार्यालय खुले रहेंगे.
रेस्तरां द्वारा भोजन की होम डिलीवरी और टेकअवे की अनुमति होगी.
ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी.
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, केबल सेवाएं और आईटी सक्षम सेवाएं.
पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट.
जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयां और सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं.
निजी सुरक्षा सेवाएं.
परिवहन सेवाएं:
सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों और महानगरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी; ऑटो और कैब को केवल दो यात्रियों तक ले जाने की अनुमति होगी.
अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.