Lalu Yadav Granted Bail: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत पर रांची हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया हैं. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें ज़मानत दी गई है. अब लालू यादव के जेल से बाहर आने की सारी कानूनी अड़चने दूर हो गई हैं.
रांची/ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू यादव चारा घोटाले की सजायाफ्ता में बड़ी राहत मिली हैं. रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें ज़मानत दी गई है. अब लालू यादव के जेल से बाहर आने की सारी कानूनी अड़चने दूर हो गई हैं. वे इस चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता हैं.
बता दें कि चारा घोटाला मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी. इन दिनों लालू यादव दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अपना इलाज करा रहे हैं. लालू यादव की जनवरी के दूसरे सप्ताह में फेफड़ों में हुए संक्रमण के वजह से तबीयत बिगड़ी थी. तब से वे रांची स्थित एम्स में इलाज करा रहे हैं.
लालू यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा. जुर्माने में दस लाख रुपए जमा करवाने होंगे. इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाना होगा, बिना कोर्ट की अनुमति के लालू यादव विदेश नही जा सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर और घर का पता भी नही बदल सकते हैं.
बता दें कि लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है. साथ ही उनकी उम्र काफी हो गई है और उन्हें गंभीर बिमारियों ने भी ग्रसित कर लिया है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इस मामले में आधी सजा पूरी करने वाले बाकी के दोषियों को जमानत मिल चुकी है.
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