Delhi Hight Court : अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति को भी मास्क पहनना है जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना: दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi Hight Court : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजी वाहन में अकेले चला रहा है तो भी मास्क पहना अनिवार्य है. एक कार को "सार्वजनिक स्थान" के रूप में लिया जाएगा, जो दिल्ली HC का नियम है. दिल्ली HC ने कहा कि मास्क एक 'सुरक्षा कवच' के रूप में कार्य करता है, जो कोविड -19 के प्रसार को रोकता है.

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Delhi Hight Court : अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति को भी मास्क पहनना है जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना: दिल्ली हाईकोर्ट

Aanchal Pandey

  • April 7, 2021 12:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन को “सार्वजनिक स्थान” परिवार के साथ चलाता हो या अकेले, जहां कोविड नियम लागू होते हैं, तो भी मास्क लगाना अनिवार्य है. अदालत ने कहा कि मास्क पहनने वाले व्यक्ति के लिए एक “सुरक्षा कवच ” है. न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए निर्णय की घोषणा की, जिन्होंने अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया था.

“यहां तक ​​कि अगर आप कार में अकेले हैं, तो मास्क पहनने पर आपत्ति क्यों? यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है,” न्यायाधीश ने कहा. “महामारी संकट बढ़ गया है. किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है या नहीं, उन्हें मास्क पहनना चाहिए.”

यह दुनिया भर में वैज्ञानिकों और सरकारों की सलाह का हवाला देते हुए कोविड के खिलाफ सुरक्षित रहने के लिए कम से कम कोई भी कर सकता था.

अदालत ने कहा कि जब कोई कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, तो ड्राइवरों को अक्सर अपनी खिड़की बंद करनी पड़ती है. “कोरोनावायरस इतना संक्रामक है कि उस समय में भी, कोई भी संक्रमित हो सकता है,”.

वकील सौरभ शर्मा उन तीन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने 500 जुर्माने को चुनौती देने वाली अदालत का दरवाजा खटखटाया, जब वह बिना मास्क के अकेले ड्राइविंग कर रहे थे, तो उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक दिया.

सुनवाई के दौरान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च न्यायालय से कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक अकेला चालक को मास्क पहनना पड़े.लेकिन हर राज्य को अपने नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार था, मंत्रालय ने दावा किया था.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने निजी या सार्वजनिक वाहनों में सभी के लिए मास्क के पक्ष में तर्क दिया और पिछले साल अप्रैल में भी ऐसा आदेश पारित किया था.

लेकिन याचिकाकर्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के नियम के बावजूद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसी समय के आसपास एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अकेले वाहन चलाने वाले व्यक्ति के लिए मास्क पहनना आवश्यक नहीं था.

दो और याचिकाकर्ताओं ने 500 के जुर्माने को चुनौती दी थी जो उन पर लगाए गए थे. उन्होंने “मानसिक प्रताड़ना” के लिए मुआवजा भी मांगा था. दिल्ली में इस साल के मंगलवार को कोविड के 5,100 के मिले हैं. कोरोनोवायरस मामलों की रिपोर्ट के एक दिन बाद अदालत का आदेश आया.

भारत के चारों ओर, 1.15 लाख से अधिक नए कोविड मामले पिछले 24 घंटों में पहली बार महामारी की शुरुआत से दर्ज किए गए हैं, जो संक्रमण की दूसरी लहर में एक गंभीर मील का पत्थर है.

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