Night Curfew In Delhi : दिल्ली में नाईट कर्फ्यू, रात में निकलना है जरूरी तो यहां क्लिक कर बनवाएं अपना ई-पास

Night Curfew In Delhi : यदि आप 30 अप्रैल, 2021 से आज तक शहर की सीमा या दिल्ली से बाहर 10 बजे के बीच यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको रात में बाहर जाने के लिए  एक ई-पास प्राप्त करना होगा. यदि आप ई-पास के लिए पात्र हैं, तो यह जानने के लिए उपरोक्त सूचियों की जांच करें.

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Night Curfew In Delhi : दिल्ली में नाईट कर्फ्यू, रात में निकलना है जरूरी तो यहां क्लिक कर बनवाएं अपना ई-पास

Aanchal Pandey

  • April 6, 2021 5:39 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली.  दिल्ली सरकार ने मंगलवार 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया, देश भर के साथ ही दिल्ली  में भी कोविड-19 मामलों लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

दिल्ली में वायरस की चौथी लहर के बीच टीकाकरण को गति देने के लिए, कोविड-19टीकाकरण केंद्रों को आज से 24 घंटे के लिए चालू कर दिया गया. हालांकि, आज रात 10 बजे से रात्रि के कर्फ्यू लगाए जाने के साथ, दिल्ली में रात में टीकाकरण के लिए जाने वालों को अपने साथ ई-पास होना आवश्यक है.

आप नेता राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि अगर कोविड-19 टीकाकरण की आयु सीमा को हटा दिया जाता है, तो वह दिल्ली में हर व्यक्ति को 90 दिनों के भीतर टीकाकरण कर सकते हैं.

दिल्ली में रात के कर्फ्यू के दौरान किसे छूट दी गई है और वह बिना ई-पास के यात्रा कर सकता है?

गर्भवती महिलाओं और उपचार की मांग करने वाले रोगियों को दिल्ली में रात के समय यात्रा के लिए छूट दी जाती है.

निजी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को छूट दी गई है, लेकिन रात के कर्फ्यू के दौरान शहर में यात्रा करने के लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा.

हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को रात में यात्रा के लिए वैध टिकट दिखाने की आवश्यकता है.

आवश्यक कर्मचारियों या आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वालों को छूट दी गई है, लेकिन 10 बजे से 5 बजे के बीच यात्रा के लिए ई-पास ले जाना अनिवार्य है.

प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को रात के कर्फ्यू के दौरान काम करने के लिए ई-पास की आवश्यकता होती है
रात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वालों को रात के कर्फ्यू समय के दौरान टीकाकरण केंद्रों या अस्पतालों की यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता होती है.

दिल्ली में ई-पास के लिए कैसे करें अप्लाई ?

यदि आप 30 अप्रैल, 2021 से आज तक शहर की सीमा या दिल्ली से बाहर 10 बजे के बीच यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको रात में बाहर जाने के लिए  एक ई-पास प्राप्त करना होगा. यदि आप ई-पास के लिए पात्र हैं, तो यह जानने के लिए उपरोक्त सूचियों की जांच करें.

https://epass.jantasamvad.org/epass/relief/english/

https://epass.jantasamvad.org/epass/init/

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