Toolkit Case: दिशा रवि की एक दिन की कस्टडी खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. दिशा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. टूलकिट भारत को बदनाम करने और हिंसा भड़काने के लिए डिजाइन किया गया था.
नई दिल्ली/ दिशा रवि की एक दिन की कस्टडी खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. धर्मेंद्र राणा ने दिशा को सशर्त जमानत दे दी. न्यायाधीश ने दिशा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. 20 फरवरी को तीन घंटे की जमानत की सुनवाई के दौरान, पुलिस ने कहा था कि ‘टूलकिट’ भारत को बदनाम करने और हिंसा भड़काने के लिए डिजाइन किया गया था.
दिशा रवि की एक दिन की कस्टडी खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. धर्मेंद्र राणा ने दिशा को सशर्त जमानत दे दी. न्यायाधीश ने दिशा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. कोर्ट के फैसले पर दिशा के वकील ने यह कहा कि परिवार यह वहन करने में सक्षम नहीं.
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस ने कहा था कि दिशा का मामले में अन्य आरोपियों निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के साथ आमना-सामना कराना है. जैकब और मुलुक सोमवार को जांच में शामिल हुए थे.
पुलिस ने आरोप लगाया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के नाम पर भारत में हिंसा और अशांति फैलाने की साजिश के तहत यह टूलकिट तैयार की गयी. केंद्र के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिस ने आगे कहा कि सह-आरोपियों निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के 22 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के बाद वह रवि को हिरासत में पूछताछ के लिये भेजने की मांग करेगी. बंबई उच्च न्यायालय ने मुलुक को 16 फरवरी को दस दिन के लिए ट्रांजिट जमानत दे दी थी.
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