Challan For Not Wearing Rear Seat Belt: अब कार में पीछे बैठने वाले पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगानी होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो, आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. फिलहाल यह नियम दिल्ली में लागू किए गए हैं.
नई दिल्ली : सड़क हादसों और जिम्मेदार यात्रा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पुलिस ने नई पहल शुरु की है. जिसके तहत उन्होंने नया अभियान शुरु किया है. दरअसल, अब कार में पीछे बैठने वाले पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगानी होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो, आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. फिलहाल यह नियम दिल्ली में लागू किए गए हैं.
इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि लोगों पर कार की पिछली सीट पर बैठने के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं अब यह नियम 13 जनवरी से पश्चिमी दिल्ली में प्रभावी है जो कि 23 जनवरी तक जारी रहेगा. हालांकि अभी यह नियम पश्चिमी दिल्ली में लागू किया गया है लेकिन धीरे-धीरे दिल्ली पुलिस इस नियम को दिल्ली के बाकी इलाकों में भी लागू करने पर विचार कर रही है.
इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने दो दोपहिया वाहनों पर नया नियम लागू किया है. जिसके तहत, अब जिस भी दोपहिया वाहन में रीयरव्यू मिरर नहीं होगा उसको भी चालान भरना होगा. यह नियम सभी दोपहिया वाहन पर लागू किया गया है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने Motor Vehicles Act of 1988 और Central Motor Vehicles Rules 1989 के तहत ये सभी नियम लागू किए हैं. दिल्ली पुलिस ने इन नियमों को लागू करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा वो न केवल गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार होगा, बल्कि उसके लिए बेहद खतरनाक रहेगा.
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में कहा, “जागरूकता और अनुपालन की कमी के कारण, कारों में लगभग सभी पीछे रहने वाले लोग सीटबेल्ट नहीं पहनते हैं. यह दुर्घटना के मामले में यात्रियों के लिए एक गंभीर खतरा है.”