Motor Vehicles Act: गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी तरह के परमिट और दूसरे संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 जून 2020 तक बढ़ दी गई थी. लेकिन बाद में सरकार ने स्थिति को देखते हुए इस समय सीमा को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था और अब इसे दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों के नवीनीकरण की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है यानी जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया हैं वो 31 दिसंबर तक अपने कागज रिन्यू करवा सकते हैं, सरकार ने पहले ये सीमा सितंबर तक ही दी थी लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इस छूट को दिसंबर तक बढ़ा दिया है.
गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी तरह के परमिट और दूसरे संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 जून 2020 तक बढ़ दी गई थी. लेकिन बाद में सरकार ने स्थिति को देखते हुए इस समय सीमा को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था और अब इसे दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ट्रांस्पोर्ट ऑफिसों में कम से कम भीड़ इकट्ठा होने के भी निर्देश दिए गए हैं जिसकी वजह से भी समयसीमा को बढ़ाया गया है क्योंकि सितंबर वाली समय सीमा के अंदर बड़ी संख्या में लोगों के आरटीओ ऑफिस पहुंचने की आशंका थी. दूसरी तरफ कई जगहों पर तो अभी लॉकडाउन और धारा 144 लगा हुआ है. ऐसे में दस्तावेजों के नवीनीकरण का काम प्रभावित हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसके नवीनीकरण की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. अगर आपका भी फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि एक्सपायर हो गया है तो आप जल्दबाजी ना करें बल्कि अपने आप पास कोरोना की स्थिति को देखते हुए आराम से आरटीओ ऑफिस जाएं क्योंकि समय सीमा अब दिसंबर तक है.
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